deltin33 • 2025-12-20 00:37:30 • views 1071
पक्षियों के उड़ान भरने से किसी भी समय एयरफोर्स के विमानों से टकराने की आशंका बनी रहती है
जागरण संवाददाता, मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने एयरफोर्स स्टेशन से एक हजार मीटर के दायरे में मीट की दुकानों के संचालन और उनके अवशेष खुले में फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 10 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आम जनता द्वारा कई खाद्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है और इन दुकानों से निकलने वाले मांसाहारी अवशेष खुले में फेंक दिए जाते हैं। इसके कारण उस क्षेत्र में मांसाहारी पक्षियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे पक्षियों के उड़ान भरने से किसी भी समय एयरफोर्स के विमानों से टकराने की आशंका बनी रहती है।
यह स्थिति न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि वायुसेना द्वारा दी जा रही सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से जान‑माल की हानि हो सकती है और अमन‑कानून की स्थिति भी बिगड़ सकती है।
इन संभावित खतरों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश लागू किए गए हैं। इस प्रकार, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास निर्धारित क्षेत्र में अब मांसाहारी दुकानों का संचालन और अवशेषों का खुले में निस्तारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। |
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