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बांका में दो दर्जन लोगों के घर अचानक पहुंची नोटिस, 1 सप्ताह के अंदर देना होगा जवाब

cy520520 2025-12-9 21:39:32 views 1260
  

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)



संवाद सहयोगी, अमरपुर (बांका)। शहर में बिना अनुमति हो रहे भवन निर्माण पर नगर पंचायत प्रशासन सख्त हो गया है। नपं क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर चल रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन ने कारवाई शुरू कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सिलसिले में नगर पंचायत ने लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कारवाई की भी चेतावनी भी दी गई है।

नगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी तरह का भवन निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व नपं की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बिना अनुमति के ही निर्माण कार्य में जुटे हुए है।

नपं प्रशासन ने इसे नगरपालिका अधिनियम के भवन निर्माण नियमावली का खुला उल्लंघन बताया है। नपं अधिकारियों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराये भवना निर्माण कार्य शुरू करने से शहर की व्यवस्थित विकास योजना बाधित होती है।

साथ ही भविष्य में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शहर में अनियंत्रित और अराजक निर्माण व्यवस्था को रोकना उनकी प्राथमिकता है।

अनधिकृत भवन निर्माण के कारण न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है। बल्कि सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में नगर पंचायत ने लोग भविष्य में भवन निर्माण शुरू करने से पूर्व अनिवार्य रूप से नपं से अनुमोदन प्राप्त करें।
इन लोगों को नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया है नोटिस

पंकज दास, राजेश कुमार साह, मणिकांत भगत, अशोक कुमार साह, अमित कुमार आनंद, शिव नारायण साह, प्रकाश चंद्र साह, कुंदन कुमार साह, रितेश कुमार, राजीव भगत, दिनेश भगत सहित अन्य कई लोग शामिल हैं। प्रशासन ने इन सभी से एक सप्ताह के अंदर नियम उल्लंघन से संबंधित अपना पक्ष रखने को कहा है।


नगर पंचायत क्षेत्र में नपं को किसी प्रकार की सूचना या फिर अनुमति के बिना धड़ल्ले से गैरकानूनी तरीके से भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण के पूर्व जमीन का आवश्यक कागजात, भवन निर्माण के लिए अधिकृत अभियंता द्वारा पास किया गया नक्शा के साथ नपं का अनुमति अनिवार्य है। अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कर रहे लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर जुर्माना के साथ कानूनी कारवाई की जायेगी।
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अनुराग कुमार, प्रभारी ईओ अमरपुर नगर पंचायत।
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