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जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अनजान लोगों से दोस्ती करने वाली युवतियों को सावधान होने की जरूरत है। जरा सी चूक आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। कुछ मुस्लिम युवक पहचान बदलकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करते हैं। अश्लील वीडियो बनाकर रुपए वसूलने से लेकर मतांतरण तक कराने का प्रयास करते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती ऐसे ही आरोपितों के चंगुल में फंस कर शोषण का शिकार हो चुकी है। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग कोतवाली में चार मामले दर्ज कराए हैं। अदालत में सुनवाई चल रही है, अब आरोपित मामले वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने आरोपितों से जानमाल को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है।
बिसरख कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने गाजियाबाद के सराय नजर अली निवासी हारुन खान उसके स्वजन और रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से की शिकायत में बताया कि आरोपित हारुन, राजू खान, सिकंदर उर्फ साेनू खान, कपिल खान, सहाना खान, गुड़िया, इनके रिश्तेदार और मुस्लिम समाज के कुछ अज्ञात युवक गिरोह में शामिल हैं।
यह लोग अपने नाम और पहचान छिपाकर हिंदू समाज की भोली-भाली युवतियों और महिलाओं को प्रेम प्रसंग का झांसा देकर फंसाते हैं। उनका यौन शोषण कर अश्लील फोटो व वीडियो बनाते हैं। इसके बाद यह अश्लील सामग्री इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपए वसूलते हैं। इसके साथ ही दबाव बनाकर मतांतरण कराते हैं।
आरोपितों के खिलाफ अलग-अलग कोतवाली में चार मामले दर्ज हैं। पीड़िता ने भी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपित कुछ दिन शांत रहे। इसके बाद कुछ दिन से दोबारा उसके वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहे हैं। आरोपित राजू ने 20 अक्टूबर को बाजार में गाली गलौज कर फब्तियां कसी और अपहरण की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपितों से जानमाल को खतरा बताते हएु सुरक्षा की गुहार लगाई है।
जानिए आरोपितों के आपस में संबंध
हारुन खान व उसकी पत्नी सुहाना, भाई सिकंदर उर्फ सोनू खान, भाई कपिल खान, बहन गुड़िया, जीजा राजू खान और अज्ञात दोस्तों पर आरोप है।
जिला एवं सत्र न्यायालय में मामलों की हो रही सुनवाई
पीड़िता ने हारुन समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ तीन मामले बिसरख और एक सूरजपुर कोतवाली में पूर्व में ही दर्ज कराया था। इनकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 386, 323, 506, 554,376, 363 समेत अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
“आरोपितों में से युवती की एक युवक से दोस्ती थी। पीड़िता ने शोषण का आरोप लगाते हुए पूर्व में मामला दर्ज कराए थे। विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई चल रही है। अब हमला कर अदालत से मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने का पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोपितों पर पुन: मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।“
-मनोज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, बिसरख कोतवाली
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