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रharkhand assembly : विधानसभा का शीत सत्र शुरू, सरकार ने सदन में पेश किया एटीआर

deltin33 2025-12-6 04:39:56 views 761
  

झारखण्ड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार



राज्य ब्यूरो, रांची । स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो के प्रारंभिक वक्तव्य के साथ शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का शीत सत्र शुरू हो गया। पहले दिन सामान्य कामकाज निपटाए गए।

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मानसून सत्र के दौरान सदन में सरकार को दिए गए आश्वासनों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित एटीआर (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) पेश की।

इसमें चार विभागों के इतने ही आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है। साथ ही सभा सचिव द्वारा राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों की जानकारी सदन दी गई।

शीत सत्र के दौरान पांच दिनों का कार्य दिवस होगा। आठ दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अगले दिन नौ दिसंबर को इसपर चर्चा के बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में पेश किया जाएगा।

अगले दो दिन 10 तथा 11 दिसंबर को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 11 दिसंबर को ही गैर सरकारी संकल्प पारित किए जाएंगे। इधर, शीत सत्र के पहले दिन स्पीकर ने इस सत्र के लिए विधायक स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, निरल पूर्ति, रामचंद्र सिंह तथा नीरा यादव को सभापति मनोनीत किए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया। स्पीकर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक प्रदीप यादव, निरल पूर्ति और अरूप चटर्जी को सम्मिलित किया गया है।

जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मंत्री दीपक बिरूआ, विधायक मथुरा महतो, सीपी सिंह, स्टीफन मरांडी, सरयू राय, सुरेश पासवान, नवीन जायसवाल, जर्नादन पासवान, बसंत सोरेन, नीरा यादव, कल्पना सोरेन, निर्मल महतो और जयराम महतो को सम्मिलित किया गया है।

इसी दौरान प्रभारी सचिव ने राष्ट्रपति द्वारा एक अगस्त 2025 को स्वीकृत कारखाना झारखंड संशोधन विधायक-2025 की जानकारी दी।

साथ ही राज्यपाल द्वारा एक सितंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड विनियोग संख्या-3 विधेयक-2025, चार नवंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक और 11 नवंबर 2025 को स्वीकृत झारखंड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 की जानकारी सदन को दी।
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