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18 साल नहीं हुए तब भी कर सकेंगे SIR के लिए आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश; क्या है क्राइटेरिया?

Chikheang 2025-12-4 03:37:58 views 114

  

यूपी में अब किशोर भी एसआईआर के तहत आवेदन कर सकते हैं।



ठाकुर डीपी आर्य, हापुड़। अब किशोर भी एसआईआर के तहत आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि जिन युवाओं की आयु मार्च-अप्रैल-26 में 18 साल पूरी होने जा रही है, वह भी अपना एसआईआर आवेदन जमा करा सकते हैं। उनको बीएलओ की ओर से एडवांस फार्म पर आवेदन कराया जाएगा।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह फार्म अभी जमा करा लिया जाएगा और उनके बालिग होने पर एक्टिव हो जाएगा। इससे अगले साल बालिग होने पर उनको अलग से कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने बूथ डे मनाने का निर्णय लिया है।

ऐसे में बृहस्पतिवार को सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे। वह फील्ड में नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएलओ को एक मतदाता के घर पर तीन बार जाने का ही प्रावधान है। यदि कोई तीन बार में आवेदन भरकर जमा नहीं करता है तो माना जाएगा कि वह मतदाता बनने का इच्छुक नहीं है। वहीं हापुड़ जिले में एसआइआर 72.75 प्रतिशत पूरा हो गया है। जबकि 2678 लोगों ने मतदाता नहीं बनने की इच्छा जताते हुए अनसाइंड आवेदन वापस कर दिया है।

एसआईआर का आवेदन अब किशोर भी कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने एसआरआर के आवेदन में एक और नया प्रपत्र भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। एसआइआर के इस आवेदन को एडवांस कहा गया है। किशोर अपने बीएलओ से एडवांस फार्म मांगेंगे। इस पर अपनी डिटेल भरकर बीडलओ को वापस कर देंगे। एडवांस प्रपत्र को ऐसे युवा भर सकते हैं, जिनकी आयु मार्च-अप्रैल-2026 में 18 वर्ष हो रही है।

इस एडवांस प्रपत्र को बीएलओ द्वारा डिजिटल कर दिया जाएगा। उसके बाद यह इलेक्शन कमिशन की साइड पर स्लीप मोड में रहेगा। जैसे ही किशोर 18 साल की आयु पूरी कर पाएगा, तत्काल उसका एसआइआर सक्रिय हो जाएगा। इससे युवाओं को यह लाभ होगा कि अगले साल बालिग होने पर दोबारा से आवेदन नहीं करना होगा।
बूथ पर ही मिलेंगे बीएलओ

चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने चार दिसंबर को बूथ-डे मनाने का निर्णय लिया है। इसमें सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर वहीं पर मतदाताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। चुनाव आयोग ने बीएलओ को मतदाता के पास तीन बार जाने के आदेश दिए थे। इनमें एक बार एसआइआर प्रपत्र देने के लिए और दूसरी बार वापस लेने के लिए जाना था।

यदि कोई घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ को तीसरी बार जाने को कहा गया था। उसके बाद बीएलओ को मौके पर नहीं जाना था। जबकि स्थिति यह है कि बीएलओ आठ से दस बार मतदाताओं के यहां पर जा चुके हैं। उसके बावजूद एसआइआर के आवेदन वापस नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसे लोगों को रिफयूज टू अनसाइन की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसमें अभी तक डेढ़ लाख से ज्यादा मतदाता आ चुके हैं।

बोले, हमको नहीं बनना है मतदाता

वहीं कई मतदाता इस प्रकार के भी है, जिन्होंने खुद को एसआइआर की श्रेणी में लाने से इंकार कर दिया है। उनमें से कुछ लोगों ने आवेदन लेने से इंकार कर दिया है तो कुछ ने बिना हत्याक्षर के आवेदन को वापस कर दिया है। ऐसे में बीएसओ ने इनकी वोट काटने का निर्णय लिया है। वहीं जिन व्यक्तियों का नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं है। उनको एसआइआर के फार्म नहीं दिए जा रहे हैं। अब उनको एसआइआर की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फार्म संख्या छह, सात व आठ भरकर जमा कराना होगा। उसके बाद उनको नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।


एसआईआर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह संविधान प्रदत्त कर्तव्य है। ऐसे में सभी को सहयोग करने की जरूरत है। अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं और बीएलओ को सहयोग करें। बृहस्पतिवार को अपने बूथ पर पहुंचकर सौ प्रतिशत एसआइआर कंप्लीट कराएं। - संदीप कुमार-एडीएम
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