जम्मू-कश्मीर में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 32 से 35 वर्ष हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। JammuKashmirNews: जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस जानकारी की पुष्टि नेशनल कांफ्रेंस के नेता और विधायक तनवीर सादिक ने की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने फाइल को मंजूरी देकर औपचारिक रूप से उपराज्यपाल कार्यालय को भेज दिया है। अब अंतिम निर्णय राजभवन द्वारा लिया जाएगा जिसके बाद सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा।
यह कदम उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो वर्षों से भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण आयु सीमा पार कर चुके हैं या पार करने की कगार पर हैं।
2019 से जम्मू-कश्मीर में भर्ती प्रक्रियाएं बाधित
बताते चलें कि साल 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक पुनर्गठन, भर्ती एजेंसियों के गठन में देरी, सेवा नियमों में बदलाव और लंबी कानूनी कार्यवाहियों के कारण भर्तियां लगातार बाधित होती रही हैं। इस दौरान कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार कर गए और आवेदन करने का मौका भी नहीं मिल सका। पिछले दो वर्षों में आयु सीमा में छूट की मांग जोर पकड़ चुकी थी।
आयु सीमा में छूट से हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा
युवाओं और राजनीतिक दलों का कहना था कि भर्ती देरी के लिए उम्मीदवारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उमर अब्दुल्ला सरकार ने सत्ता संभालने के बाद भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का संकेत दिया था। आयु छूट का यह प्रस्ताव उसी दिशा में पहला बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। यदि राजभवन से मंजूरी मिल जाती है, तो यह आदेश विभिन्न भर्ती श्रेणियों पर लागू होगा, जिससे हजारों वे उम्मीदवार फिर से पात्र हो जाएंगे, जो आयु सीमा पार होने के कारण अब तक आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
सरकारी नौकरी में वर्तमान में रखी गई आयु सीमा
इस समय सरकारी नौकरियों में आयु सीमा ओपन मेरिट में अधिकतम 40 साल, एससी, एसटी-वन, एसटी-टू, आरबीए, एएलसी व आईबी, ईडब्यलूएस, ओबीसी वर्ग में अधिकतम आयु सीमा 43 साल है। दिव्यांगों के लिए 42 साल है। |