LHC0088 • 2025-11-28 21:37:43 • views 916
भोपाल निगमायुक्त संस्कृति जैन ने समय सीमा बैठक के दौरान कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। शहर में अब यदि पेड़ काटे तो जेल जाना पड़ सकता है। यदि पेड़ काटने है तो इसके लिए नगर निगम आयुक्त से अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही पेड़ काटे जा सकेंगे। नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत पेड़ अधिकारी की पूर्व में प्राप्त शक्तियों को निरस्त कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
निगमायुक्त गुरुवार को समय सीमा बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहीं थीं। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले सहायक यंत्री और उपयंत्री को भी निलंबित कर दिया है। इस दौरान अपर आयुक्त वरूण अवस्थी, गुणवंत सेवतकर, उपायुक्त दिनेश सिंह सहित प्रभारी अधीक्षण यंत्री व अधिकारी मौजूद थे।
निगमायुक्त ने गुरुवार को आईएसबीटी स्थित निगम कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक लेते हुए यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सख्त नाराजगी जताई और कार्यों में सुधार लाने तक नवंबर महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जोन 18 के वार्ड 83 में सीएम इंफ्रा के तहत निर्मित सड़क की स्थिति मानक स्तर की गुणवत्ता की न होने प्रभारी सहायक यंत्री मनीष सिंह एवं उपयंत्री हर्षदीप सोनी को निलंबित कर दिया है ।
जबकि कार्यपालन यंत्री कोलार एसके राजेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।निगमायुक्त ने सीएम इंफ्रा के तहत निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग कर जांच कराने के अधीक्षण यंत्री को निर्देश दिए हैं।
पेड़ काटने पर होगी सख्त कार्रवाई
निगमायुक्त ने शहर में बिना अनुमति के पेड़-पौधों की कटाई-छटाई पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश दिए कि बिना अनुमति के शहर में कहीं भी पेड़ों की कटाई-छटाई न होने दी जाए और यदि कोई भी बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई-छटाई करता है तो उसके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। |
|