deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

घर में अकेली थी 13 साल की बच्ची, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म और दी जान से मारने की धमकी; अब 20 साल तक सलाखों के पीछे

Chikheang 2025-11-27 23:08:15 views 1020

  

कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में आरोपी युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई। सांकेतिक तस्वीर



जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुवार को ADJ SK शर्मा की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के एक मामले में आरोपी युवक को 20 साल जेल की सजा सुनाई। उस पर ₹110,000 का जुर्माना भी लगाया गया। दिसंबर 2022 का यह केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक पर चला। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

5 दिसंबर 2022 को 13 साल की पीड़िता की मां ने सेक्टर 50 थाने में आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। उसने बताया कि वह किराने का सामान खरीदने बाजार गई थी, जबकि लड़की के पिता काम पर गए हुए थे। लड़की घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी युवक घर में घुस आया और उसके साथ रेप किया। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज कराया गया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर वकील अजय दयामा ने केस की पैरवी की। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में केस में गवाही के दौरान, आरोपी के परिवार के कुछ लोगों ने पीड़िता और उसके माता-पिता को रास्ते में घेर लिया और केस वापस लेने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी भी दी गई। उस समय, पीड़िता के परिवार ने आरोपी की पत्नी और उसके दो बेटों के खिलाफ सेक्टर 65 थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कराया।

पुलिस ने केस के सभी सबूत कोर्ट में पेश किए। इसके आधार पर 24 नवंबर को ADJ SK शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को POCSO एक्ट के तहत 20 साल और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई। ₹110,000 का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल और जेल में रहना होगा। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को पीड़िता के परिवार को ₹300,000 का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।


यह केस प्रो बोनो था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई। पीड़ित के परिवार को ₹300,000 का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया गया।

-अजय दयामा, एडवोकेट
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1310K

Credits

Forum Veteran

Credits
130119