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पत्नी को दिखाने ले गए एमएफ हुसैन की पेंटिंग लौटाई ही नहीं, कोर्ट का कांग्रेस नेता पर मुकदमा चलाने का आदेश

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एमएफ हुसैन की करोड़ों की पेंटिंग नहीं लौटाने के मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश रद करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने को कहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता रोहित सिंह महीयरिया की पुनरीक्षण याचिका शिकायत स्वीकार की और मामले में औपचारिक रूप से अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी 25 नवंबर 2025 को कोर्ट में पेश होंगे।

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और कानून दोनों में त्रुटि की और स्पष्ट रूप से यह पाया कि पेंटिंग जितेंद्र सिंह को केवल सीमित उद्देश्य के लिए सौंपी गई थी यानी केवल अपनी पत्नी को दिखाने और खरीदने पर विचार करने के लिए।

अदालत ने कहा कि पेंटिंग सौंपना पूरी तरह विश्वास पर आधारित था और इसमें स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ था। इसके बाद भी भंवर जितेंद्र सिंह का इसे न लौटाना, झूठे आश्वासन देना और टालमटोल करना सौंपे गए संपत्ति के दुरुपयोग का स्पष्ट संकेत है।

महीयरिया ने 21 मार्च को पारित मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जितेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामला नागरिक प्रकृति का है और इसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं है।

मामला चित्रकार एमएफ हुसैन की उस पेंटिंग से जुड़ा है, जिसे जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 में एक सांसद से उधार लिया था और बाद में लौटाने से इनकार कर दिया। महीयरिया ने अदालत को बताया कि जितेंद्र सिंह ने अप्रैल 2014 में उनकी मां और पूर्व सांसद डाॅ. प्रभा ठाकुर से एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग उधार ली थी।

इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई थी, जबकि इसे उनकी मां ने मुंबई की साची गैलरी से 22 लाख रुपये में खरीदा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी मां ने यह पेंटिंग जितेंद्र सिंह को इस शर्त पर दी थी कि वे इसे अपनी पत्नी को दिखाएंगे, जो एमएफ हुसैन की कला की शौकीन हैं और इस तरह की पेंटिंग खरीदने में रुचि रखती थीं।

लेकिन कुछ माह बाद भी जब जितेंद्र सिंह ने पेंटिंग वापस नहीं की, तो उन्होंने व उनकी मां ने कई बार मौखिक और लिखित रूप से उसे लौटाने की मांग की। वर्ष 2017 में जितेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता को बताया कि पेंटिंग कहीं रखी है पर नहीं मिल रही। इसके बाद वर्ष 2019 में डाॅ. प्रभा ठाकुर और रोहित सिंह महीयरिया ने जितेंद्र सिंह को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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