प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 साल होगी। अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति उम्र तय करने वाले नियम को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति उम्र एक जैसी होनी चाहिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उक्त नियम को असंवैधानिक मानते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों और कमांडेंट से ऊपर के अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र तय करने के बीच कोई सही संबंध नहीं है।
ऐसे में अदालत यह मानने को मजबूर है कि सेवानिवृत्ति की अलग-अगल उम्र तय करने संबंधी 1986 के नियमों का नियम 20(1) और 20(2) नियम असंवैधानिक है। पीठ ने कहा कि 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की उम्र कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अधिकारियों पर लागू होगी।
उक्त नियम के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते थे, जबकि कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अधिकारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते थे।
हालांकि, पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-14 कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में मौके की बराबरी की बात करता है। अदालत ने उक्त टिप्पणी व निर्णय कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड अधिकारियों की विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया।
याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता सेवा में थे, लेकिन नियम के मुताबिक 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने उक्त नियम को भेदभावपूर्ण बताया था है। वहीं, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति की कम उम्र को सही ठहराते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड एक समुद्री सेवा है और इसके लिए कम उम्र और मेडिकली स्वस्थ्य लोगों की जरूरत होती है।
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