मिलावटी पनीर को नष्ट कराया गया है। फोटो: जागरण
जागरण संवाददाता, मथुरा। बरसाना के गांव हाथिया में मिलावटी पनीर की जांच के बाद डेयरी संचालक पर कार्रवाई की गई है। इस डेयरी में पनीर बनाने के लिए रिफाइंड पामोलीन आयल, चूना और सफेद घोल का प्रयोग किया जा रहा था। तीनों मिलावटी तत्वों के आधार पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने लगाया है।
जुलाई में बरसाना के गांव हाथिया में मिलावटी पनीर बनाए जाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की थी। इसमें भोला डेयरी पर कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर बनाए जाने का भंडाफोड़ किया गया था। यहां से पनीर बनाने में प्रयोग किए जा रहे पामोलीन आयल, चूना और सफेद घोल के नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक आगरा को भेजे गए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इन तीनों तत्वों की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस पर डेयरी संचालक चरन सिंह निवासी मुहल्ला यादव, बरसाना पर तीनों तत्वों के लिए 30-30 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी-अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार ने एक माह के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न होने पर जुर्माने की धनराशि की वसूली भू-राजस्व की तरह की जाएगी। |