चीनी महिला को आठ वर्ष की सजा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने इंडो-नेपाल बार्डर पर दो दिसंबर 2023 को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली चीनी महिला को दोषी सिद्ध ठहराते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध प्रमोद कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि दो दिसंबर 2023 को दिन के करीब ढाई बज रहे थे, तभी भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बौद्धिष्ट की तरह दिखने वाली एक महिला भारतीय सीमा की तरफ आ रही थी।
एसएसबी चेकपोस्ट के अधिकारियों ने उसे कागजात मांगे और बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ओर से सही जवाब नहीं आया। वह सीधे भारत की सीमा में प्रवेश कर आई।
एसएसबी ने उसे हिरासत में लेकर रुपईडीहा पुलिस को सूचना दी। उसकी पहचान चीन के सेमडांग प्रदेश राष्ट्र चाइना ली जिन मेयी उर्फ ली शिनमेयी के रूप में हुई।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करके चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। सोमवार को अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुना और आरोपित महिला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। |