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पंजाब यूनिवर्सिटी में बवाल, गेट तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा; बाहरी लोगों पर भी केस दर्ज

deltin33 2025-11-16 11:36:15 views 882
  

चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के गेट पर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने छात्रों और बाहरी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।



मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के बैनर तले 10 नवंबर को गेट नंबर 1 पर हुए भारी हंगामे और हाथापाई के संबंध में सेक्टर 31 थाना पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट दर्ज की है। सेक्टर 31 में तैनात सब-इंस्पेक्टर प्रतिभा ने अपने बयान में कहा है कि विश्वविद्यालय में तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों और बाहरी लोगों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की और पुलिस के साथ हाथापाई भी की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन में पंजाब के विभिन्न जिलों के छात्र, पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य संगठनों के सदस्य शामिल थे। विश्वविद्यालय में धारा 223 (बीएनएसएस) लागू होने के बावजूद, गेट नंबर 1 पर हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। आदेश में भीड़ या समूह में इकट्ठा होने पर रोक थी, लेकिन दोपहर में भीड़ अचानक गेट के बाहर लगे बैरिकेड्स हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने बार-बार समझाया कि विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। मीडिया और फ़ोटोग्राफ़र भी मौके पर मौजूद थे। इस बीच, प्रदर्शनकारियों ने गेट नंबर 1 पर लगे ताले को तोड़ दिया और बैरिकेड्स हटाकर अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान हुई हाथापाई में एसपी सोंधी, इंस्पेक्टर रोहित कुमार (एसएचओ सेक्टर 17), एसआरसीटी विपिन शर्मा और अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गए। घायलों का जीएमएसएच-16 में इलाज किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और सरकारी काम में बाधा डाली। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन गेट खोलने का दबाव बनाया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल कानून-व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में जबरन घुसकर शांति भंग करने का भी प्रयास किया।

बयान में कहा गया है कि छात्रों और बाहरी लोगों की इस कार्रवाई को गैरकानूनी सभा माना गया और उनके खिलाफ बीएनएसएस और कानून-व्यवस्था संबंधी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा से जुड़े कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 221, 223, 191(2), 190, 115(2), 121(1) और 132 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, मीडिया और फ़ोटोग्राफ़रों की मौजूदगी ने भीड़ को और भड़काया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस अब विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी, वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। जल्द ही कई लोगों को नोटिस और गिरफ़्तारियाँ होने की उम्मीद है।
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