सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाएगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुई। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस वायरल दावे पर सरकार का जवाब आया है। सरकार ने इसे फर्जी करार दिया है। सरकार की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा गया कि यह दावा झूठा है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी पीएसयू कर्मचारी को कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
क्या है ये संशोधन?
दरअसल, हालिया संशोधन केवल सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के तहत एक सीमित समूह से संबंधित है, जहां पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद नियम 37(29सी) में संशोधन किया गया था।
बता दें कि यह संशोधन उन पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें किसी पीएसयू में शामिल किया गया था और जिनके सेवानिवृत्ति लाभ केवल तभी जब्त किए जाएंगे जब कर्मचारी को बाद में कदाचार के लिए पीएसयू से बर्खास्त या हटा दिया जाता है।
सरकार ने किया फैक्ट चेक
बता दें कि सरकार की तथ्य-जांच शाखा ने सोशल मीडिया पर पाया कि वायरल संदेश में झूठा दावा किया गया था कि वित्त अधिनियम 2025, 1982 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद कर रहा है। यह स्पष्टीकरण केंद्र द्वारा 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। (समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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