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हत्या के आरोप में 9 साल तक काटी जेल, अब सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया रिहा

LHC0088 2026-2-13 17:57:55 views 1033
  



संवाद सूत्र, सुलतानपुर। युवक की हत्या करने के आरोप में दो आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में नौ साल तक मुकदमा चला। मृतक की पत्नी समेत नौ अभियोजन साक्षियों ने कोर्ट में गवाही दी लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाया। शुक्रवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्णय सुनाया। कोर्ट ने नौ साल से जेल काट रहे एक आरोपित को रिहा करने का आदेश दिया है।

बल्दीराय थाने के गोपालपुर गांव के ओम प्रकाश 22 मार्च 2016 को होली के त्यौहार का सामान खरीदने लंगड़ी बाजार गए थे। दूसरे दिन उनका शव नहर के पास खेत में मिला था। मृतक की पत्नी विद्यावती ने गांव की कर्मा देवी उर्फ पहाड़िन पत्नी शिवराम व सफलेपुर गांव के रंगे उर्फ रंगलाल के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।  

केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृतक की पत्नी विद्यावती समेत नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपित कर्मा देवी उर्फ पहाड़िन व रंगे उर्फ रंगलाल को साक्ष्य में अभाव में बरी कर दिया। साथ ही नौ साल से जेल काट रहे आरोपित रंगे उर्फ रंगलाल को रिहा करने का आदेश दिया है।

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अरुण निषाद को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सीपी मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी। दोषी पर एक अक्टूबर 2017 को दोस्तपुर थाने के एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

विजय नारायण सिंह हत्याकांड में गवाह से हुई जिरह

विजय नारायण सिंह हत्याकांड में अभियोजन पक्ष के चौथे गवाह बृजेश नारायण सिंह से बचाव पक्ष ने जिरह की लेकिन पूरी नहीं हो पाई। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने शेष जिरह के लिए 27 फरवरी की तिथि तय की है। कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव के विजय नारायण सिंह की सात अप्रैल 2024 को शहर के दरियापुर तिराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अंबेडकर नगर के महरुआ थाना क्षेत्र के अजय सिंह सिलावट को आरोपित किया गया है।

चिकित्सक हत्याकांड में नहीं हुई बहस

चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में शुक्रवार को बहस नहीं हुई। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी ने बहस के लिए 17 फरवरी की तिथि तय की है। 23 सितंबर 2023 को डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी गई थी। मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह व मायंग गांव के दीपक सिंह के विरुद्ध कोर्ट में सुनवाई चल रही है।


आरोपित को कोर्ट से मिली राहत

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में आरोपित मोफीद खान उर्फ मोईद अहमद उर्फ सानू को कोर्ट से राहत मिल गई है। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने आरोपित को जमानत दे दी है। आरोपित पर गांव की एक युवती के साथ मारपीट करने के आरोप में वर्ष 2023 में कुड़वार थाने में केस दर्ज किया गया था।

अमन हत्याकांड में आरोपित युवक को नहीं मिली जमानत

अमन हत्याकांड के मामले में आरोपित चांदा थाने के नरैनी शफीपुर गांव के अजय यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। जिला जज सुनील कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित की जमानत खारिज कर दी है।

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आरोपित पर अन्य आरोपितों के साथ मिलकर बीते सात दिसंबर को चांदा थाने के साढ़ापुर गांव के अमन यादव की हत्या करने का आरोप है।
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