जागरण संवाददाता, पटना। मतगणना के समय उम्मीदवारों, समर्थकों व राजनीतिक दलों में तनाव या उत्साह के कारण झड़प या हिंसा की आशंका रहती है। मतगणना के रूझान से उत्साहित समर्थकों का बैंडबाजे के साथ जुलूस निकालना हारने वाले प्रत्याशी के समर्थकों के गुस्से को भड़का देता है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से लेकर मतगणना केंद्र के बाहर तक हंगामे या उपद्रव की स्थिति बनने पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने मतगणना के दिन किसी भी प्रकार के विजय जुलूस को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताते चलें कि मतगणना के दिन मोकामा, दानापुर जैसे संवेदनशील इलाकों के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों की गश्त जारी रहेगी।
बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा रहेगी लागू:
जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित कराने के लिए मतगणना केंद्र के अंदर, बाहर के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बल तैनात किए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तकनीक व सुरक्षा बलों की इतनी सख्त निगरानी है कि मतगणना में किसी प्रकार की धांधली की आशंका नहीं है।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी, ताकि मतगणना के दौरान या उसके बाद किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था संबंधी संकट नहीं उत्पन्न हो।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मतगणना दिवस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
सूचना-शिकायत को नंबर किए जारी:
जिले में निगरानी के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत फोन नंबर 0612-2219810 और 2219234 पर दी जा सकती है। साथ ही, आपात स्थिति में डायल 112 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों ने मतगणना के दिन सभी से शांति, सौहार्द और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने की अपील की है। |