गवाहों ने आरोपितों को पहचानने से किया इन्कार, चंडीगढ़ जिला अदालत ने सुनाया फैसला।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हत्या के प्रयास के एक मामले में जिला अदालत ने छह आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पीड़ित और चश्मदीद गवाह बयानों से मुकर गए। उन्होंने आरोपितों को अदालत में पहचानने से ही इन्कार कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बरी होने वालों में चिराग, शिव, गौरव, अभिषेक, प्रेम बाबू और सोमवीर शामिल हैं। इन पर एक युवक को बुरी तरह पीटने और उस पर चाकू से हमला करने के आरोप थे। आरोपितों के वकील सिद्धांत पंडित और विकास राणा ने कहा कि पुलिस ने इन्हें झूठे मामले में फंसाया था।gorakhpur-city-general,Gorakhpur News,Gorakhpur Latest News,Gorakhpur News in Hindi,Gorakhpur Samachar,news,Gorakhpur News,Gorakhpur Latest News,Gorakhpur News in Hindi,Gorakhpur Samachar,Kabaddi Tournament Gorakhpur,Under 14 Kabaddi,Under 17 Kabaddi,Under 19 Kabaddi,Sports News Gorakhpur,Girls Kabaddi Competition, गोरखपुर की खबर, यूपी की खबर, कबड्डी प्रतियोगिता, गोरखपुर में कबड्डी प्रतियोगिता, यूपी में प्रतियोगिता, यूपी में प्रतिभाएं,Uttar Pradesh news
पिछले साल मलोया पुलिस ने दर्ज किया था मामला
पुलिस ने मलोया निवासी अर्जुन की शिकायत पर पिछले साल छह युवकों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 324, 341 और 506 के तहत केस दर्ज किया था। अर्जुन ने पुलिस को बताया था कि 17 मार्च 2024 को वह बाइक पर अपने दोस्त साहिल के साथ जा रहा था। रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे रोका और पीटना शुरू कर दिया। आरोपितों ने उस पर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। वारदात के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था।
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