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शिमला: विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी ASI पंकज शर्मा को जमानत, 50 हजार के बॉन्ड पर रिहा

Chikheang 5 day(s) ago views 368

  

विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में पेन ड्राइव को गायब करने के आरोपी एएसआई पंकज शर्मा को जमानत प्रदान कर दी है।  

न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने याचिका को स्वीकारते हुए शर्त लगाई है कि प्रार्थी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट ने पंकज शर्मा को अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न बनाने व मामले के थ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन या या धमकी न देने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिससे वे ऐसे तथ्यों को कोर्ट या पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रुक जाए। पंकज शर्मा नेधमकी न देने के आदेश दिए हैं जिससे वे ऐसे तथ्यों को कोर्ट या पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रुक जाए।  

पंकज शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रदान करने हेतु याचिका दायर की थी। प्रार्थी का कहना था कि वह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा है और कथित घटना के समय वह पुलिस स्टेशन, सदर शिमला में तैनात था।  

उसे सीबीआई ने 14 सितंबर को उसके पैतृक स्थान जोल बहल, पोस्ट ऑफिस डांगर, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उसे 16 सितंबर को शिमला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस कस्टडी के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।  

उसके खिलाफ 19 मार्च को एफ आई आर दर्ज की गई थी और 23 मई को हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद सीबीआई ने 26 मई को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया।

प्रार्थी का कहना था कि सीबीआई को अब उसकी कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है और अगर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है तो वह इस कोर्ट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार

सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 18 मार्च को सुबह 7-8 बजे के बीच, विमल नेगी की लाश के बारे में जानकारी स्वारघाट पुलिस स्टेशन को दी गई।

इसके बाद, स्वारघाट पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई की और ये बातें पुलिस स्टेशन सदर शिमला को बताईं, जहाँ विमल नेगी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। याचिकाकर्ता पंकज शर्मा को पुलिस स्टेशन सदर, शिमला से लाश का पता लगाने के लिए स्वारघाट पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।  

स्वारघाट पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद, वह होम गार्ड सुरेश व मछुआरे सुनील और महेंद्र के साथ शामिल हुआ, जिन्हें एसएचओ पुलिस स्टेशन स्वारघाट ने विमल नेगी की लाश खोजने के लिए तैनात किया था।  

मौके पर पहुँचने पर पंकज शर्मा ने मछुआरे सुनील को मृतक की लाश पलटने का निर्देश दिया, ताकि वे लाश का चेहरा देख सकें। सुनील ने लाश को पलटा और पंकज शर्मा के निर्देश पर मछुआरे सुनील ने मृतक विमल नेगी की जैकेट और पतलून की जेब की तलाशी ली।  

जैकेट में एक पर्स मिला जो उसने पंकज शर्मा को सौंप दिया। सुनील की मौजूदगी में पर्स से कैश, एक पेन ड्राइव और ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। मछुआरे सुनील ने घटना का वीडियो बनाने के लिए  

कोर्ट ने जमानत याचिका को मंज़ूर करते हुए कहा कि जिन अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए अधिकतम सज़ा को देखते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक न्यायिक हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।  

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के एक जमानती को पेश करने पर पंकज शर्मा रिहा करने के आदेश जारी किए।
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