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UPPCL: बिजली कनेक्शन का भार बढ़ाने के लिए उपभोक्ता कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, SOP ने दी गई ये अहम जानकारी

cy520520 2025-9-26 06:36:19 views 1101

  बिजली कनेक्शन का भार बढ़ाने के लिए उपभोक्ता कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन।





राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विद्युत उपभोक्ता अब अपने कनेक्शन का भार बढ़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने ऑनलाइन भार वृद्धि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। उपभोक्ता www.uppcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन के लिंक पर क्लिक कर भार वृद्धि के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन, एग्रीमेंट व एनओसी की समस्त प्रक्रिया पूरी हो जाने पर नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन, अन्य नगरीय क्षेत्रों में सात दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर उपभोक्ता के परिसर में नवीन भार के अनुसार मीटरिंग संबंधित कार्य पूरा कराया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें





पावर कारपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) प्रशांत वर्मा की तरफ से जारी एसओपी में बताया गया है कि लागिंग पेज पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता ही लागिंग कर सकेंगे। यदि उपभोक्ता पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता सेवाओं में दिए गए विकल्पों में से भार वृद्धि का चयन किया जा सकेगा। यदि उपभोक्ता का विद्युत बिल बकाया है तो उसे यह मैसेज मिलेगा कि बकाए धनराशि का भुगतान कर ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया शुरू करें। बकाया जमा करने के बाद ही ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

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मीटरिंग वोल्टेज 11केवी (सामान्यत: 50 किलोवाट से अधिक) में परिवर्तित होने की स्थिति में उपभोक्ता को लाइन निर्माण कराने के विकल्प दिए जाएंगे। भार वृद्धि के लिए उपभोक्ता द्वारा लागिंग किए जाने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। उपभोक्ता द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर सिस्टम जनित व्यक्तिगत बंधपत्र फार्म पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके साथ ही विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल पर उपलब्ध अनुबंध पत्र के प्रारूप को 100 रुपये के शपथपत्र पर प्रिंट कराकर हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना होगा। एलएमवी-एक (घरेलू श्रेणी) के उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किए जाने वाले व्यक्तिगत बंधपत्र में भार का विवरण देना आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता को प्रोसेसिंग शुल्क तथा अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि का भुगतान ऑनलाइन किए जाने की सुविधा मिलेगी।



लाइन निर्माण की स्थिति में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी प्राप्त होने तथा प्राक्कलन धनराशि जमा होने के बाद नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन, अन्य नगरीय क्षेत्रों में सात दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर उपभोक्ता के परिसर में नवीन भार के अनुसार मीटरिंग संबंधित कार्य पूरा कराया जाएगा। भार वृद्धि का काम पूरा होने पर बिलिंग सिस्टम पर उपभोक्ता का नवीन भार तथा आवश्यकतानुसार टैरिफ, सप्लाई टाइप, मीटर चेंज आदि काम तीन दिन के अंदर किया जाएगा।



यह भी पढ़ें- बिजली विभाग में निजीकरण का प्रस्ताव होगा खारिज? अब उपभोक्ता परिषद ने कर दी ये मांग
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