cy520520                                        • 2025-10-18 19:37:40                                                                                        •                views 606                    
                                                                    
  
                                
 
  
 
    
 
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण  
 
  
 
जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा की अदालत ने झारखंड निवासी प्रेमिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार धनघटा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव निवासी युवक भोलेनाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी।  
 
मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, उमरिया गांव निवासी 22 वर्षीय भोलेनाथ तमिलनाडु में प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात झारखंड के चाईबासा (चेवासा) जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के किंपोसी गांव की 19 वर्षीय मनीषा से हुई थी। दोनों में प्रेम संबंध हो गया। लेकिन मनीषा किसी दूसरे युवक से भी बात करती थी। इस बात से नाराज भोलेनाथ उसे 29 अगस्त 2025 को अपने गांव उमरिया ले आया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
गांव आने के बाद भी मनीषा अपने दूसरे प्रेमी से मोबाइल पर बात करती रही। कई बार समझाने के बावजूद जब वह नहीं मानी, तो पांच सितंबर की शाम भोलेनाथ आपा खो बैठा। उसने कमरे में रखे डंडे से मनीषा के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैंसर बाजार ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।  
 
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धनघटा थाना के उपनिरीक्षक जयप्रकाश कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस बीच, उसने सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी की पिटाई से ही मनीषा की मृत्यु हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा ने आरोपित भोलेनाथ की जमानत अर्जी खारिज कर दी। |   
                
                                                    
                                                                
        
 
    
                                     
 
 
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