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Jharkhand News: जेई की प्रोन्नति के मामले में आया बड़ा फैसला, पथ निर्माण विभाग के सचिव तलब

cy520520 2025-10-12 08:35:40 views 1278
  

Jharkhand High Court: पथ निर्माण विभाग के सचिव को 31 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।



राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अवमानना से जुड़े एक मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर पथ निर्माण विभाग के सचिव को 31 अक्टूबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने जूनियर इंजीनियर (जेई) से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नति से संबंधित मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उक्त निर्देश दिया है। इस संबंध में विक्रम मंडल एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थियों की ओर से मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकलपीठ ने विभाग को आदेश दिया था कि उन्हें उसी तिथि से असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नत किया जाए, जिस तिथि से वरीयता सूची में उनसे कनिष्ठ कर्मियों को पदोन्नति दी गई थी।

उन्हें सभी वित्तीय लाभ देने का निर्देश भी दिया गया था। अदालत ने विभाग के 18 सितंबर 2023 को पारित उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जिसमें संपत्ति विवरणी और सेवा अभिलेख नहीं मिलने का हवाला देते हुए प्रार्थियों की प्रोन्नति अस्वीकृत की गई थी।

सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। अपील में सरकार की ओर से सुनवाई के लिए समय मांगे जाने पर खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि पांच जनवरी 2026 निर्धारित की थी।

इस बीच एकलपीठ में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन ने स्पष्ट किया था कि सरकार या तो एकलपीठ के आदेश पर स्थगन आदेश प्राप्त करे या आदेश का पालन करे।

इस स्थिति में आदेश के अनुपालन न होने पर जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पथ निर्माण सचिव को 31 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

प्रार्थियों का कहना है कि पथ निर्माण विभाग के 13 नवंबर 2019 को जारी वरीयता सूची में वह अपने जूनियर से ऊपर थे, फिर भी उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की विभागीय पदोन्नति समिति की 14 मार्च 2023 की बैठक में उनके जूनियर को पदोन्नति की अनुशंसा की गई।

इसके आधार पर कई जूनियर इंजीनियरों को असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया। विभाग ने प्रार्थियों के विरुद्ध संपत्ति विवरणी, सर्विस बुक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) अपडेट न होने का हवाला देते हुए पांच अप्रैल 2023 को उनके प्रमोशन आवेदन को खारिज कर दिया।
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