पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अवमानना का नोटिस जारी किया (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस मामले में जारी किया गया है जिसमें पुलिस विभाग के एक कांस्टेबल पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है।
याचिका के अनुसार, इस प्रकरण में पहले ही हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित कांस्टेबल ने गलत जन्म तिथि दर्शाकर भर्ती प्रक्रिया में लाभ उठाया और पुलिस सेवा में नियुक्ति प्राप्त की। हाईकोर्ट ने उस समय मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
हालांकि, आदेश जारी होने के बाद भी विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता महम निवासी सोनू ने डीजीपी के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि डीजीपी ने जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना की है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर यह मानते हुए कि आदेशों का पालन नहीं किया गया, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है कि अदालत के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई में डीजीपी को जवाब दाखिल करना होगा। |