निर्वाचन आयोग ने दी एआई वार पर सख्त चेतावनी
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर दलों के बीच जारी एआई वार में निजी टिप्पणी एवं वीडियो को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इसे लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया है।
कहा है कि छह अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है। ये प्रावधान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर भी लागू होंगे।
निजी जीवन पर आलोचना करने से बचने का सलाह
चेतावनी दी है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकार्ड एवं कार्यों तक ही सीमित रहेगी। दलों एवं उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक कार्यों से असंबंधित निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
साथ ही असत्यापित आरोपों या विकृतियों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचने का सुझाव दिया है।
गलत सूचना फैलाने पर कार्रवाई
आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, दलों को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना को विकृत करने या गलत सूचना फैलाने वाले डीप फेक बनाने के लिए एआई आधारित उपकरणों के दुरुपयोग के खिलाफ सलाह दी।
इसके अलावा, सभी राजनीतिक दल एवं उनके नेता, उम्मीदवार एवं स्टार प्रचारक अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से या विज्ञापनों के रूप में प्रचार के लिए साझा की जा रही कृत्रिम/कृत्रिम सामग्री, यदि कोई हो, को स्पष्ट रूप से “कृत्रिम“, “डिजिटल रूप से संवर्धित“ या “कृत्रिम सामग्री“ जैसे चिह्नों का उपयोग करते हुए प्रमुखता से सूचना सार्वजनिक के निर्देश दिए हैं।
आयोग की चुनावी माहौल को दूषित न होने देने के लिए इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इन दिशा निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। |