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Silver Investment: घर में कितनी चांदी रख सकते हैं, कितना लगता है टैक्स? सिल्वर खरीदने से पहले जान लें नियम

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Silver Storage Rule: घर में कितनी चांदी रख सकते हैं, कितना लगता है टैक्स? सिल्वर खरीदने से पहले जान लें नियम



नई दिल्ली| चांदी खरीदने का सोच रहे हैं? पहले नियम जान लीजिए, वरना मुनाफे पर टैक्स का झटका लग सकता है। इस साल चांदी ने 70-80% से ज्यादा रिटर्न देकर निवेशकों को चौंका दिया है।

सोने से भी बेहतर रिटर्न मिलने के बाद अब छोटे-बड़े निवेशक तेजी से सिल्वर (Silver Investment) की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन खरीदने से पहले स्टोरेज और टैक्स के नियम समझना जरूरी है।
घर में कितनी चांदी रख सकते हैं?

सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि सोने की तरह चांदी रखने की कोई तय सीमा नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत घर में चांदी (सिक्के, गहने, बर्तन या बार) रखने पर कोई लिमिट तय नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी चांदी घर में रख सकते हैं।

शर्त सिर्फ इतनी है कि चांदी कानूनी तरीके से खरीदी गई हो या विरासत में मिली हो। अगर सब कुछ वैध है, तो रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स तभी लगेगा जब आप इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं या जांच में अघोषित संपत्ति पाई जाती है।

अगर आपके पास बड़ी मात्रा में चांदी है, तो खरीद का बिल, रसीद या पेमेंट प्रूफ जरूर संभालकर रखें। ज्वैलर, डीलर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई चांदी का असली बिल भविष्य में इनकम टैक्स जांच के दौरान आपकी सुरक्षा करेगा।

यह भी पढ़ें- Silver Investment: चांदी के सिक्के, बिस्किट ज्वैलरी या बर्तन... निवेश के लिए कौन सा तरीका सबसे सही? समझें गणित
बेचने पर कितना टैक्स लगेगा?

टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने फिजिकल सिल्वर खरीदा है या सिल्वर ETF या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, और कितने समय तक होल्ड किया है।

  
फिजिकल सिल्वर पर क्या है नियम?

  • 24 महीने से पहले बेचने पर मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस (STCG) माना जाएगा। इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।
  • 24 महीने बाद बेचने पर यह लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) होगा।
  • अगर चांदी 23 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदी गई है, तो LTCG पर 12.5% टैक्स लगेगा और इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई चांदी पर 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ लगेगा।

खरीदते समय भी लगता है टैक्स

  • चांदी के बार, सिक्के या गहनों की कीमत पर 3% GST लगता है।
  • अगर ज्वैलरी खरीद रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज पर 5% GST अलग से देना होगा।

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

सिल्वर में तेजी है, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश न करें। खरीद का रिकॉर्ड रखें, होल्डिंग पीरियड समझें और टैक्स प्लानिंग साफ रखें। सही रणनीति के साथ खरीदी गई चांदी ही असली मुनाफा देगी।
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