इस तस्वीर का प्रयोग प्रतीकात्मक तस्वीर के रूप में किया गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। महमूद मदनी के ट्रस्ट शेखुल हिंदकी भूमि बेचने खरीदने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कारवाई शुरू कर दी है। इस प्रकरण में तथ्यों को छुपाकर लैंड यूज़ चेंज कराने वाले 5 लोगों की 143 की अनुमति भी निरस्त कर दी गई है।
वहीं जिला प्रशासन ने ट्रस्ट के द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बेची गई भूमि के संदर्भ में 193 लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक प्रशासनिक जांच पड़ताल में यह देखा जाएगा कि शेखुल हिंद ट्रस्ट के द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी से भूमि बेचने वाले रईस अहमद ने खरीदारों के साथ धोखा तो नहीं किया? हाईकोर्ट के निर्देशों को छुपाया तो नहीं गया।
यह भी पढ़ें- Indian Military Academy के पास शेखुल हिंद ट्रस्ट की जमीन पर मिली अवैध प्लाटिंग, कब्जे में लेगी सरकार
यह भी पढ़ें- देहरादून जमीन विवाद: 20 एकड़ जमीन पर शेखुल हिंद ट्रस्ट ने झाड़ा पल्ला, जांच जारी
इन लोगों को जारी हुए नोटिस CamScanner 19-02-2026 15.07.pdf |