Indian Cricket Team का नाम बदलने की मांग खारिज
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Delhi HC on Indian Cricket Team: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम को \“टीम इंडिया\“ कहना कोई गलत नहीं है।
याचिकाकर्ता की मांग थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए \“भारतीय क्रिकेट टीम\“ (Indian Cricket Team) नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए। न्यायाधीशों ने कहा कि यह टीम हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे \“टीम इंडिया\“ कहना सही और जायज है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
Indian Cricket Team का नाम बदलने की मांग खारिज
दरअसल, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए वकील रीपक कंसल को जमकर फटकार लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गेडेला ने कहा,
“क्या आप कहना चाहते हैं कि यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? यह वही टीम है जो हर जगह जाकर भारत का नाम रोशन कर रही है। तो इसे टीम इंडिया क्यों नहीं कह सकते? कृपया हमें बताए यह क्यों टीम इंडिया नहीं हैं?“
चीफ जस्टिस ने साथ ही कहा कि यह जनहित याचिका सरासर समय की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा,
“यह सरासर कोर्ट के समय और आपके समय की बर्बादी है। हमें एक राष्ट्रीय टीम बताइए किसी भी खेल में जिसका चयन सरकारी अधिकारी करते हैं। बताइए, कोई भी राष्ट्रीय टीम, किसी भी खेल की, क्या सरकार के अधिकारियों द्वारा चुनी जाती है? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम भी सरकार द्वारा नहीं चुनी जाती? क्या वे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या कोई भी खेल हो।“
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