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झारखंड की जेलों में अब पूर्व सैन्य अधिकारी संभालेंगे जेलर का पद, सरकार को भेजा गया प्रस्ताव; रहेगी ये शर्त

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राज्य की जेलों में जेलर बनेंगे पूर्व सैन्य अधिकारी



राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की जेलों में अनुबंध पर पूर्व सैन्य अधिकारियों को जेलर बनाने की तैयारी है। इसके लिए कारा निरीक्षणालय ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार की सहमति के बाद जेलों में पूर्व सैन्य अधिकारियों को जेलर के पद पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

वर्तमान में झारखंड की अधिकांश जेलों में वरीय कक्षपाल को जेलर के पद पर पदस्थापित किया गया है। जेलों में विधि-व्यवस्था संबंधित आ रही परेशानियों को देखते हुए जेल निरीक्षणालय ने यह निर्णय लिया है। भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के लिए शर्त यह दिया गया है कि उनकी उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। उनके आवेदन पर नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

राज्य में जेलों की संख्या 31 है। अधिकांश जेलों में पहले क्लर्क संवर्ग के सीनियर्स को जेलर का प्रभार दिया गया था। नए जेल मैनुअल के अनुसार कोई वर्दीधारी ही जेलर बन सकता था। इसके बाद जेल प्रशासन ने सीनियर कक्षपालों को जेलर बनाया था।
सहायक जेलर ही जेलर के पद पर होते हैं प्रोन्नत

राज्य में जेलर के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं होती है। सहायक जेलर ही जेलर के पद पर प्रोन्नत होते हैं। वर्तमान में जेलर व सहायक जेलर की संख्या इक्का-दुक्का हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। जल्द ही सहायक जेलर के पद पर बहाली होनी है।

उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण व पदस्थापन में वक्त तो लगेगा ही, जेलर के पद पर प्रोन्नति होते-होते बहुत वक्त लग जाएगा। इसी वक्त को पाटने के लिए अनुबंध पर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को पदस्थापित करने पर विचार चल रहा है।
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