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सुप्रीम कोर्ट। (एएनआई)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक बीए बसवराज की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हत्या के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। आपको साहस के साथ आगे बढ़कर कहना चाहिए कि मैं किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हूं।
बसवराज को 15 जुलाई, 2025 को शिवप्रकाश उर्फ बिकला शिव की हत्या के मामले में आरोपितों में से एक के रूप में नामित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद बसवराज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
पीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ ने कहा, “हम संबंधित न्यायालय से नियमित जमानत के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं।“
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ) |
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