कोरापुट में मांस, चिकन, मछली और अंडे की बिक्री पर बैन। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोरापुट जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 26 जनवरी 2026 को जिले भर में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मांस, चिकन, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी प्रखंड विकास अधिकारियों, तहसीलदारों और नगर निकायों के कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।
प्रशासन के अनुसार, गणतंत्र दिवस को जिले में एकरूपता और गरिमा के साथ मनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही, आम लोगों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में इस दिन शाकाहारी भोजन अपनाएं।
Odisha: Koraput Collector & DM has written to all Tahsildars, all Block Development Officers and all Executive Officers of the district to issue an official order in their jurisdiction for prohibition on selling of meat, chicken, fish, egg, etc and non- vegetarian food on the… pic.twitter.com/4WmcCMtOXv — ANI (@ANI) January 24, 2026
कोरापुट में पहली बार गणतंत्र दिवस पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।कुछ नागरिकों ने इसे प्रशासनिक अनुशासन से जोड़ते हुए फैसले का समर्थन किया है, वहीं कई लोगों का कहना है कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, न कि धार्मिक आयोजन, इसलिए इस तरह का प्रतिबंध उचित नहीं है।
स्थानीय लोगों का यह भी तर्क है कि प्रशासन चाहे तो पूर्ण प्रतिबंध के बजाय मांसाहारी दुकानों के संचालन को नियंत्रित कर भीड़ और व्यवस्था का प्रबंधन कर सकता था। हालांकि, जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को यह आदेश लागू रहेगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।
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