पीडीपी विधायक वहीद परा परा की प्रदेश से बाहर जाने की याचिका का एसआइए ने किया विरोध (फाइल फोटो)  
 
  
 
  
 
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी (एसआइए) ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान परा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश से बाहर यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें  
 
एसआइए का कहना है कि यह याचिका आधारहीन है और विधायक ने अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि परा वर्ष 2020 में दर्ज एक आतंकी मामले में आरोपित हैं और वर्तमान में जमानत पर हैं।  
 
  
 
वहीद उर रहमान परा ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। एसआइए ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन एस कादरी के माध्यम से अदालत को बताया कि परा गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि, आवेदक ने पिछले तीन वर्ष में जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन यह याचिका ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना दायर की गई है, जो उचित प्रक्रिया को बाधित कर सकती है।  
 
  
 
कादरी ने कहा कि याचिका को स्वीकार करना जमानत की शर्तों में संशोधन के समान होगा, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि याचिका को खारिज किया जाए और अदालत की अवमानना का मुकदमा भी चलाया जाए। |