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Bihar Teachers: चयनित प्रधानाध्यापक 27 तक दें 5 प्रखंडों के विकल्प; ऐसा नहीं करने पर क्‍या होगा? BPSC ने बताया

LHC0088 1 hour(s) ago views 333
  

बीपीएससी ने पदस्‍थापन को लेकर मांगा व‍िकल्‍प। सांकेत‍िक तस्‍वीर  



राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से प्रधानाध्यापक पदों के लिए अनुशंसित वैसे अभ्यर्थियों, जिन्हें द्वितीय चरण के तहत जिला आवंटित किया गया है, से ई- शिक्षाकोष पोर्टल पर पांच-पांच प्रखंडों के विकल्प मांगे गए हैं।

विकल्प ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर 27 जनवरी देना अनिवार्य है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
ई शिक्षाकोष पोर्टल पर करना होगा आवेदन

निर्देश के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों का प्रमंडल या जिला आवंटित हो चुका है, उनसे आवंटित जिले में पांच-पांच प्रखंड का विकल्प प्राप्त किया जाए।

पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से आवंटित जिला के पांच-पांच प्रखंड का नाम विकल्प के रूप में भरेंगे।
विकल्‍प नहीं देने वालों का रैंडम पदस्‍थापन

इसी प्रकार सीबीएसई या आइसीएसई या बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षक, जो प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी हैं, साफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित जिले के पांच-पांच प्रखंड का नाम विकल्प के रूप में भरेंगे।

जो अभ्यर्थी पांच-पांच प्रखंड का विकल्प नहीं भरेंगे, उन्हें आवंटित जिले में ही प्रखंड या विद्यालय का पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जायेगा।
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