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Jharkhand Liquor scam: गोवा में जमानत मिलने के बाद नवीन केडिया फरार, एसीबी कर रही छापेमारी

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झारखंड शराब घोटाला के आरोपी नवीन केडिया गोवा से जमानत के बाद फरार हो गया,गिरफ्तारी के लिए एसीबी छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रही है।  



राज्य ब्यूरो, रांची/भिलाई। liquor fraud case Jharkhand  झारखंड में शराब घोटाला केस में गोवा के कैलेंगुएट थाना क्षेत्र से आठ जनवरी को गिरफ्तार छत्तीसगढ़ का शराब कारोबारी नवीन केडिया जमानत अवधि समाप्त होने के बाद से ही फरार है।

उसकी तलाश में झारखंड एसीबी की टीम शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छापेमारी कर रही है। झारखंड एसीबी छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से दुर्ग के नेहरू नगर स्थित नवीन केडिया के आवास और कुम्हारी स्थित उसकी शराब फैक्ट्री में छापामारी की।
देसी शराब निर्माता कंपनी छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का संचालक है केडिया

हालांकि दोनों ही स्थानों पर पुलिस को नवीन केडिया की जानकारी नहीं मिल सकी है। नवीन केडिया देसी शराब निर्माता कंपनी छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का संचालक है। एसीबी ने उसे गोवा के कैलेंगुएट थाना क्षेत्र स्थित एक स्पा सेंटर में मसाज कराते वक्त पकड़ा था।

नौ जनवरी को एसीबी ने उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा के मर्सेस तिसवाड़ी कोर्ट में उपस्थित किया था। वहां कोर्ट ने उसे 12 जनवरी तक के लिए कुछ नियम व शर्तों के साथ जमानत दी थी।

उसे जमानत अवधि समाप्त होते ही एसीबी रांची में शराब घोटाला केस में 20 मई 2025 को दर्ज कांड संख्या 09/2025 के अनुसंधान पदाधिकारी के सामने उपस्थित होना था।

उसने इसी अवधि में एसीबी रांची स्थित विशेष अदालत में नियमित जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी दे दी और एसीबी के अनुसंधान पदाधिकारी के सामने भी उपस्थित नहीं हुआ।उसका कुछ पता नहीं चल सका है।

अब उसकी फरारी की स्थिति में एसीबी झारखंड की टीम ने उसे खोजना शुरू कर दिया है, इसी क्रम में उसकी तलाश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छापेमारी चल रही है। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने भी इसकी पुष्टि की और बताया कि छापेमारी में आरोपित की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।
गोवा की अदालत ने जिन शर्तों पर दी थी नवीन केडिया को जमानत

नवीन केडिया मूल रूप से छत्तीसगढ़ जिले के दुर्ग जिले के ईस्ट भिलाई स्थित 41/2-3 मोतीलाल नेहरू नगर का निवासी है। गोवा की अदालत ने उसे नौ जनवरी से 12 जनवरी के लिए जिन शर्तों पर जमानत दी थी।

उसके अनुसार उसे पांच लाख रुपये का बेल बांड भरना था। नवीन केडिया को बिना अनुमति भारत नहीं छोड़ना होगा। उसे एसीबी रांची थाना कांड संख्या 09/2025 के अनुसंधानकर्ता के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।  
नवीन केडिया पर ये हैं आरोप

छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया पर आरोप है कि वह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के दौरान छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिंडिकेट के माध्यम से झारखंड में काम मिला था।

उसकी कंपनी में निर्मित देसी शराब में शीशे के कण मिले थे। एसीबी नवीन केडिया से पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में देसी शराब की आपूर्ति का ठेका लेने सहित विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ करेगी।
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