प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने 35 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपित को 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 1990 में तितावी के छतेला निवासी मोहम्मद पुत्र अजीज अहमद ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि उसके पिता हाकीम अली खेतों की देखभाल करने गए थे। जब वह शाम को घर वापस नहीं आए तो वह और उसके चचेरे भाई मुस्तकीम उन्हें देखने खेत पर पहुंचे तो देखा कि उनके पिता की गर्दन कटी हुई पड़ी थी। धड़ सरसों के खेत में पड़ा हुआ था। उसके पिता की गर्दन काट कर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने विवेचना की थी। जिसमें हत्या के मुकदमे के कारण तौफीक, अब्बास तथा जावेद पुत्र नवाब अली के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष गिरीश चंद्र चौधरी ने थाना तितावी 2/3 गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया था। साक्ष्य के आधार पर गैंग्स्टर एक्ट का अपराध साबित होने पर थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया था शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट काशिफ शेख ने दोषी जाहिद को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान तौफीक व अब्बास की मृत्यु हो चुकी है।
गोल मार्केट में ग्राहकों की जेब काटने वाली महिला को दबोचा
मुजफ्फरनगर पुलिस ने गोल मार्केट में ग्राहकों की जेब काटने वाली बुर्केधारी महिला को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार काे आरोपित महिला ने बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले चार ग्राहकों की जेब काटी थी। |
|