पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य। जागरण
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर के कुरारा क्षेत्र के बस स्टैंड मुहल्ले में 22 दिसंबर 2020 को संपत्ति बंटवारे को लेकर हुए विवाद में फरसे से हमला बोल पिता की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपित बेटे को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि 22 दिसंबर 2020 को कुरारा क्षेत्र के वार्ड नौ मुहल्ला बस स्टैंड निवासी राजेंद्र कुमार ने थाना में तहरीर दी, जिसमें राजेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 11.30 बजे छोटा भाई रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य (जो बाबा वेश में रहता है।) घर आया और 52 वर्षीय पिता मिठाई लाल से संपत्ति बंटवारे की बात करते हुए विवाद करने लगा। इसी बीच भाई रामेंद्र ने फरसा निकाल कर पिता पर हमला करते हुए गले व अन्य जगहों पर वार कर घायल कर दिया।
खून से लथपथ पिता वहीं जमीन पर गिर पड़े। स्वजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए। जहां कुछ ही देर बात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य को 23 दिसंबर 2020 को कुरारा के जखेला मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या प्रथम में सुनवाई शुरू हुई, जहां वादी आरोपित के बड़े भाई समेत पांच लोगों के बयान दर्ज किए गए। दिवंगत के शरीर पर पाए गए पांच चोट के निशान की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन की दलीलों को सुनते हुए न्यायाधीश उदय वीर सिंह ने आरोपित बेटे को पिता की हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने मंगलवार को अभियुक्त रामेंद्र उर्फ कृष्णा माधवाचार्य को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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