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इरफान सोलंकी की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश सुरक्षित

cy520520 2026-1-13 11:56:59 views 443
  



विधि संवाददाता, प्रयागराज। कानपुर निवासी सपा नेता इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट की तहत दर्ज मुकदमे की पूरी कार्रवाई को रद करने की मांग में दायर अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है।  

कोर्ट ने पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दिया है।  

कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंग्स्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद करने की मांग में इरफान सोलंकी ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी।
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