पटना हाई कोर्ट ने गोह विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने गोह विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इसे सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। न्यायाधीश एस. बी. पी. सिंह की एकलपीठ ने इस मामले में राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
यह चुनाव याचिका गोह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में पराजित भाजपा प्रत्याशी डॉ. रणविजय सिंह द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
उल्लेखनीय है कि गोह विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था, जबकि मतगणना के बाद 14 नवंबर 2025 को परिणाम घोषित किया गया। परिणाम के अनुसार राजद प्रत्याशी अमरेंद्र सिंह को 93,624 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. रणविजय सिंह को 89,583 मत मिले। इस प्रकार डॉ. रणविजय सिंह मात्र 4,041 मतों के अंतर से पराजित घोषित किए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने अदालत को बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक कई स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं हुईं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वैध मतों की गणना नहीं की गई, वहीं कुछ मतदान केंद्रों के मतों को अलग कर दिया गया, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त, भाजपा समर्थकों को मतदान से रोके जाने और मतगणना में पारदर्शिता के अभाव का भी आरोप लगाया गया।
अदालत को यह भी बताया गया कि इन अनियमितताओं के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की है। |