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अब्दुल्ला आजम का दो पासपोर्ट मामला, सजा बढ़ाने की अपील पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई

Chikheang 2026-1-10 04:56:22 views 692
  



जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को दो पासपोर्ट मामले में हुई सात साल की सजा बढ़ाने की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी तय की है।

अब्दुल्ला आजम पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में 30 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में कहा था कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।

एक पासपोर्ट में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। दोनों ही पासपोर्ट से विदेश यात्रा भी की गई है। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चला।

पांच दिसंबर 2025 को न्यायालय ने अब्दुल्ला को धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज बनवाने और उनका प्रयोग करने का दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा को बढ़ाने के लिए अभियोजन ने राज्य सरकार की ओर से एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की है।

उधर, दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां की ओर से भी सजा बढ़ाए जाने को लेकर अपील दाखिल की गई है। अपील स्वीकार करने से पहले पूर्व मंत्री के अधिवक्ता को कुछ रूलिंग प्रस्तुत करने को समय दिया है। 12 जनवरी को पूर्व मंत्री के अधिवक्ता को रूलिंग देनी होगी।
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