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दिल्ली की कोर्ट ने लालू-राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप पर तय किए आरोप, अब चलेगा मुकदमा

Chikheang Yesterday 10:27 views 235
  



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलेगा।

अदालत ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल अलग-अलग लेनदेन का नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि का है।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई। अदालत के अनुसार, आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और सभी ने अपराध को अंजाम देने में साझा उद्देश्य के तहत कार्य किया। राऊज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने तय किए आरोप।
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