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Turkman Gate: बुधवार तड़के पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक सदी पुरानी मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम अधिकारियों द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान के दौरान पत्थरबाजी में कम से कम पांच पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और झड़पों के संबंध में कथित तौर पर दस लोगों को हिरासत में लिया है।
DCP निधिन वलसन ने मीडिया को बताया, “कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई। MCD ने हाई कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण की गई जमीन पर तोड़फोड़ की। इस दौरान रात में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। हमने उन्हें रोकने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया। कुल मिलाकर, प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली। चार से पांच पुलिस अधिकारियों को मामूली चोटें आईं। जैसे ही हमें CCTV, ग्राउंड और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेंगे, हम आरोपियों की पहचान करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
पुलिस की सहायता से दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई पहले 7 जनवरी को सुबह 8:00 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन यह लगभग 1:30 बजे शुरू हुई।
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घटनास्थल पर कम से कम 17 अर्थमूवर मशीनें मौजूद थीं, जिनके साथ पुलिस और प्रशासनिक वाहनों का एक बड़ा काफिला भी था। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया। कुछ रिपोर्टों में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने की बात कही गई है।
दिल्ली विध्वंस पर दिल्ली उच्च हाईकोर्ट का नोटिस
मध्य रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने समाचार एजेंसी को बताया, “विध्वंस के दौरान, कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके अशांति फैलाने का प्रयास किया। संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में कर लिया गया, जिससे बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई।”
मंत्री आशीष सूद क्या कहा?
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई झड़पों में शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा, और उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सूद ने ANI को बताया, “दोषियों को सजा दी जाएगी और उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।“ उन्होंने आगे कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार की जा रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैज-ए-एलाही मस्जिद के प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें मस्जिद और रामलीला मैदान के कब्रिस्तान के पास कथित अतिक्रमण हटाने के एमसीडी के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके बावजूद एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई (डेमोलिशन) पूरी की।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर विचार करने की आवश्यकता बताते हुए एमसीडी और भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की।
स्थिति नियंत्रण में- पुलिस
पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और विध्वंस अभियान को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
उपद्रवियों ने अशांति फैलाने का प्रयास किया
विध्वंस अभियान से पहले, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन समिति के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित की गईं। मधुर वर्मा ने कहा कि सभी संभव निवारक और विश्वास-निर्माण उपाय किए गए।
वर्मा ने आधिकारिक बयान में कहा, “विध्वंस के दौरान, कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करके अशांति फैलाने का प्रयास किया। संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया, जिससे बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई।“
दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध को मस्जिद में देखा गया
खबरों के मुताबिक, आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी ने पुरानी दिल्ली की 100 साल पुरानी मस्जिद का दौरा किया था और 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास एक कार में विस्फोट करने से पहले वहां 10 मिनट से अधिक समय तक रुका था। बता दें कि इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई थी।
22 दिसंबर 2025 को, MCD ने एक नोटिस जारी कर कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 0.195 एकड़ से अधिक के सभी ढांचे ध्वस्त किए जा सकते हैं। यह कार्रवाई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मस्जिद की प्रबंध समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड (DWB) द्वारा भूमि के स्वामित्व या वैध कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 0.195 एकड़ के इस भूखंड में मस्जिद का ढांचा भी शामिल है।
यह नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2025 के उस आदेश के बाद जारी किया गया था जिसमें एमसीडी और PWD को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया था।
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