नई दिल्ली। सरकार के द्वारा लोगों को अलग-अलग राशन कार्ड बांटे जाते हैं। ये लोगों की आय के हिसाब से होते हैं। कार्ड के हिसाब से लोगों को राशन पर सब्सिडी मिलती है। राशन कार्ड के बिना आप इससे जुड़ा कोई भी फायदा नहीं उठा सकते।
आज हम जानेंगे कि अगर आपका राशन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आप डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए ऑफलाइन और ऑललाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
ये बात ध्यान देने वाली है कि अलग-अलग राज्य की राशन कार्ड को लेकर अलग-अलग वेबसाइट हो सकती है। इसलिए ऑनलाइन डुप्लीकेट राशन कार्ड अप्लाई करने पर प्रोसेस भी अलग-अलग हो सकते हैं। डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपने घर के नजदीक पुलिस थाने पर जाकर एफआईआर देनी होगी।
सबसे पहले ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं।
ऑफलाइन कैसे करें अप्लाई?
- सबसे पहले आपको डीएफएससी (जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक) ऑफिस जाना होगा।
- अब यहां आपको डिपो होल्डर रिपोर्ट, परिवार के हर सदस्य की दो फोटो और पेनाल्टी फीस देनी होगी।
- इसके साथ ही कई बार परिवार को ग्रुप फोटो भी मांगा जाता है।
- इसके अलावा डुप्लीकेट राशन कार्ड का फॉर्म लें, इसे डी-वाई फॉर्म कहा जाता है।
आपको डी-वाई फॉर्म भरने के बाद, इसके साथ डिपो होल्डर रिपोर्ट, पेनाल्टी फीस की दो रसीद, परिवार के हर सदस्य की फोटो शामिल करनी होगी। जैसे की आपका कार्ड बन जाएगा आपको उस बारे में सूचना पहुंच जाएगी। इसके बाद राशन कार्ड दफ्तर में जाकर आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड लेना होगा।
ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?
हर राज्य की राशन कार्ड को लेकर वेबसाइट अलग-अलग होती है। इसलिए इनमें डुप्लीकेट राशन कार्ड अप्लाई करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। आपको वेबसाइट पर नए राशन कार्ड में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। |