नई दिल्ली। पैन कार्ड भी आधार कार्ड की तरह जरूरी दस्तावेज बन गया है। पैन कार्ड के बिना पैसों से जुड़ा कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। काम जैसे सैलरी के लिए कंपनी को पैन कार्ड देना जरूरी है, कोई ऐसी स्कीम जिसमें आर्थिक मदद दी जा रही है, उसमें पैन कार्ड की जरूरत होती है।
सबसे पहले जानते हैं कि दो पैन कार्ड होने पर आपको कितनी सजा मिल सकती है?
कितनी मिल सकती है सजा?
देशभर में एक व्यक्ति को एक ही पैन कार्ड नंबर दिया जाता है। ये नंबर भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272 बी के तहत अपराध माना जाता है।
अगर बात करें सजा कि तो इस नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही अगर टैक्स चोरी जैसे गंभीर आरोप है, तो ऐसे स्थिति में जेल भी हो सकती है।
अगर दो पैन कार्ड बन गया तो क्या करें?
कई बार लोगों से गलती से दो पैन कार्ड बन जाता है। अगर आपके साथ ही ये हुआ है तो आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है, तो वे एक्सट्रा पैन कार्ड को कैंसिल करा दें।
आप इसे NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर आपको Request for Surrender of Duplicate Pan पर जाकर फॉर्म भरना होगा।
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क्या है पैन नंबर का मतलब?
- पैन नंबर आपके द्वारा दी गई निजी जानकारी पर आधारित होता है। पैन नंबर के पहले तीन नंबर अंग्रेजी अक्षर होते हैं। ये AAA अक्षर से लेकर ZZZ के बीच कुछ हो सकता है।
- चौथा अक्षर कार्ड होल्डर की टैक्स कैटेगरी को दर्शाता है। मसलन अगर कोई व्यक्ति कार्डहोल्डर है, तो उसे P अक्षर से दर्शाया जाता है। इसके अलावा कंपनी को C अक्षर से शो किया जाता है।
- पांचवा नंबर आपके सरनेम का पहला अक्षर लिखा गया होता है। जैसे अगर सरनेम शर्मा (Sharma) है, तो 5 वां नंबर S लिखा जाएगा। बाद के नंबर इनकम टैक्स विभाग द्वारा तय किए जाते हैं।
इस तरह से अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग पैन कार्ड डिजाइन किए जाते हैं। |