search

Delhi Crime: कीर्ति नगर में चाकू मारकर हत्या के मामले में तीन आरोपित दोषी करार

Chikheang 2025-12-29 03:27:14 views 923
  

तीस हजारी कोर्ट की सत्र अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2021 में कीर्ति नगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास हुए झगड़े के बाद एक आदमी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में तीस हजारी कोर्ट की सत्र अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी ने कहा कि गवाह की गवाही स्पष्ट है और और मेडिकल और फोरेंसिक सुबूतों से मामला पूरी तरह से साबित होता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने उक्त तथ्यों को देखते हुए अरोपित मोहम्मद सलाम, साहिल और समीर को पीड़िता देवा की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादा) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषियों को सजा की अवधि तय करने के लिए मामले को 22 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने देवा को लगी 13 चोटों को उसकी मौत के कारण से पर्याप्त रूप से जोड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना तीन मई 2021 को एक झगड़े के बाद हुई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने पीड़ित को कई बार चाकू मारा था और देवा को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था।

हमले के चश्मदीद गवाह, पीड़ित के भाई विशाल की गवाही पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि घटना और आरोपितों के बारे में वे अपने बयान पर कायम रहे। वहीं, अदालत ने बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हमलावरों की पहचान नहीं की जा सकती थी।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com