deltin33 • 2025-12-20 21:38:36 • views 946
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। पत्नी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी पति कोतवाली कर्वी के बरमपुर निवासी देवकुमार उर्फ दद्दू को दोषी करार दिया है।
जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि यह मामला 13 मई 2022 का है। थाना बहिलपुरवा क्षेत्र के बड़ी मडैयन निवासी राजेंद्र प्रसाद पटेल ने कोतवाली कर्वी में तहरीर दी थी कि उनकी पुत्री फूलकुमारी की शादी करीब 11 वर्ष पूर्व कोतवाली कर्वी क्षेत्र के बरमपुर निवासी देवकुमार उर्फ दद्दू से हुई थी।
तहरीर के अनुसार 13 मई 2022 की रात करीब 10 बजे देवकुमार अपनी पत्नी फूलकुमारी के साथ गाली-गलौज कर रहा था। विरोध करने पर उसने लकड़ी की पाटी से फूलकुमारी को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली कर्वी में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने की। आरोपित को 19 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया और 22 जून 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। |
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