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अनमोल अंबानी की कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्राॅड घोषित करने का यूनियन बैंक का निर्णय रद, दिल्ली HC ने दी राहत

Chikheang 2025-12-20 04:07:05 views 638
  



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की कंपनी के बैंक अकाउंट को फ्राड घोषित करने के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रद कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अनमोल अंबानी को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था और नोटिस उस पते पर भेजा गया था जिसे कंपनी ने 2020 में ही खाली कर दिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैंक पारित कर सकता है नया आदेश

पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि फ्राॅड घोषित करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश बैंक को अनमोल को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने और मामले में आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। पीठ ने कहा कि बैंक को अनमोल को नए नोटिस के साथ सभी संबंधित दस्तावेज देने होंगे ताकि वह जवाब दाखिल कर सके। एक बार अनमोल के जवाब देने पर बैंक नया आदेश पारित कर सकता है।
जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए

अनमोल ने बैंक के निर्णय को चुनौती देेते हुए कहा था कि बैंक ने अक्टूबर-2025 में बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या उसे सुनवाई का मौका दिए बिना खाते को फ्राड घोषित करने का फैसला लिया, जो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कर्जदारों को खाते को फ्राड घोषित करने से पहले पहले से नोटिस और जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए।
सितंबर 2020 में ही खाली कर दिया

अनमोल अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि यूनियन बैंक आफ इंडिया के हलफनामे से पता चला है कि कारण बताओ नोटिस उस पते पर भेजा गया था जिसे कंपनी ने सितंबर 2020 में ही खाली कर दिया था। तर्कों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि इसका मतलब है कि खाते को फ्राॅड घोषित करने से पहले अनमोल को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था।
228.06 करोड़ के नुकसान का दावा

बता दें कि सीबीआई ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ लगभग 14,853 करोड़ रुपये के फ्रा के आरोपों में केस दर्ज किए हैं। यूनियन बैंक ने लगभग 228.06 करोड़ के नुकसान का दावा किया और अकाउंट को फ्राड के रूप में क्लासिफाई करने के बाद सीबीआई में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और कदाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

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