नोएडा में बिल्डरों द्वारा बकाया राशि जमा न करने पर नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाया है। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नोएडा। अथॉरिटी ने दो बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उसने दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) से दोनों बिल्डरों के खिलाफ बकाया पेमेंट न करने के मामले में जांच करने का अनुरोध किया है। इससे पहले, अथॉरिटी ने लगभग सात अन्य बिल्डरों के खिलाफ जांच के लिए EOW को पहले ही पत्र लिखा था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अथॉरिटी की एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर F 21/C, सेक्टर-50, नोएडा में 12,750 वर्ग मीटर का प्लॉट 26 दिसंबर, 2008 को अलॉट किया गया था। यह अलॉटमेंट TGB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था। अथॉरिटी ने प्लॉट की कीमत के पेमेंट के लिए बिल्डर को समय-समय पर नोटिस जारी किए।
बिल्डर ने इन नोटिसों का जवाब नहीं दिया और न ही बकाया राशि का पेमेंट किया। उन्होंने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों का फायदा भी नहीं उठाया। बिल्डर पर लगभग 75.59 करोड़ रुपये बकाया हैं। अथॉरिटी ने इस राशि की रिकवरी और फाइनेंशियल जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पत्र लिखा है।
दूसरा मामला ग्रुप हाउसिंग GS-3B, सेक्टर-143 का है। 7 जुलाई, 2011 को 50,000 वर्ग मीटर जमीन किंडल इंफ्राहाइट्स लिमिटेड को अलॉट की गई थी। बिल्डर को बकाया पेमेंट के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए। 31 नवंबर, 2025 तक बिल्डर पर कुल 396.96 करोड़ रुपये बकाया थे। अथॉरिटी ने बकाया राशि की रिकवरी और फाइनेंशियल जांच के लिए EOW को पत्र लिखा है। |