deltin33 • 2025-12-18 00:37:45 • views 948
महिला एवं छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाने को लेकर कमेटी बनाई जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की
अदालत में महिला एवं छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सुनवाई के बाद अदालत ने झालसा के सुझाव पर बनाई जाने वाली कमेटी के सदस्यों का नाम सरकार को तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि झालसा के सुझावों से बनाई जाने वाली कमेटी की निगरानी के लिए झालसा के सदस्य सचिव को कमेटी में शामिल करना उचित नहीं होगा।
सदस्यों का नाम तय कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश
इससे हितों का टकराव संभव है। हाई कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और 19 दिसंबर तक सरकार को कमेटी के सदस्यों का नाम तय कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया।
पूर्व में कोर्ट ने झालसा के सुझाव पर राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार के कमेटी गठन में विलंब होने पर झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
इसके बाद उक्त कमेटी पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। पूर्व में झालसा की ओर से कहा गया था कि
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रहें और उनका व्यापक प्रचार- प्रसार हो।
प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, खराब कैमरों की मरम्मत, स्कूल बसों में महिला स्टाप की नियुक्ति और स्कूलों
में शिकायत पेटी की व्यवस्था पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए झालसा ने एक कमेटी गठन करने का सुझाव दिया था ताकि इसकी नियमित निगरानी की जा सके। |
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