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नोएडा के क्लाउड किचन पर लगा 5 लाख का जुर्माना, 340 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

deltin33 2025-12-17 04:36:40 views 557
  

नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।



जागरण संवाददाता, नोएडा। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर बल्क वेस्ट जेनेरेटर क्लाउड किचन ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड पर नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। किचन से निकलने वाले बल्क वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण नहीं होता पाया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह गौरव बंसल, परियोजना अभियंता (प्रथम) गौरव बंसल के नेतृत्व में टीम ने सेक्टर-62 स्थित क्लाउड किचन ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया है।

करओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर अपशिष्ट पृथक्करण, भंडारण एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण के संदर्भ में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। कचरे का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा है। तरल अपशिष्ट सीवर में जा रहा है।

कचरा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा है, जो कचरे को शहर में जगह-जगह पर फेंक रहे है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है, परंतु क्लाउड किचन के द्वारा पैकिंग के लिए प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल 50 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स जब्त किया गया है।

बिल्डिंग के आस-पास का एरिया बहुत ही ज्यादा गंदा पाया गया। खाना एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ पास के पार्कों और अन्य जगहों पर फेंके जा रहे हैं। कमियों को देख बल्क वेस्ट जनरेटर के नियमों का अनुपालन न करने के कारण क्लाउड किचन पर यह कार्रवाई की गई है।

साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है कि बल्क वेस्ट जनरेटर के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो क्लाउड किचन के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके उपरांत सेक्टर-76, आम्रपाली प्रिंसली मार्केट में एंटी प्लास्टिक अभियान चलाया गया। सभी लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों कोल्ड राक कैफे से 150 किलोग्राम एवं अल नवाब बिरयानी से 60 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। सेक्टर-42 आरक्यूूब मोनाड माल का निरीक्षण किया गया। माल में प्रतिबंधित यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था।

माल से तकरीबन 80 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। साथ ही चेतावनी दी गयी कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर आर्थिक दंड का प्रविधान है। निरीक्षण के दौरान अभिज्ञानम समेत गाईडेड फार्च्यून समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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