EPFO Rule: ₹15000 से ज्यादा सैलरी वालों को PF जरूरी है या नहीं? ईपीएफओ ने साफ किया नियम; आप भी हैं दायरे में?
EPFO new rule 2025: अगर आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 15,000 रुपए (PF mandatory above 15000 salary) से ज्यादा बनते हैं, तो क्या आपको अनिवार्य तौर पर EPF में शामिल होना पड़ता है? इस सवाल पर ईपीएफओ ने बड़ा स्पष्टीकरण (Employees Provident Fund rules) सामने आया है, जो लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद अहम है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
EPFO के अनुसार, 15000 रुपए से अधिक (Basic Salary + DA) कमाने वाले कर्मचारियों के लिए PF में शामिल होना अनिवार्य नहीं (Is PF compulsory or not for 15k+ salary) है, अगर वे पहले से PF सदस्य नहीं हैं। यानी नई नौकरी शुरू करने वाले और पहली बार PF से जुड़ने वाले ऐसे कर्मचारी PF सदस्यता से बाहर रह सकते हैं।
लेकिन अगर कर्मचारी पहले से EPF सदस्य है, तो उसकी नई नौकरी में भी PF जारी रहेगा। EPFO कहता है कि, “पहले से पीएफ सदस्य होने पर, कर्मचारी पीएप के दायरे में रहेगा, चाहे उसकी सैलरी 15000 रुपए से अधिक ही क्यों न हो।“
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अपनी इच्छा से पीएफ में शामिल हो सकता है कर्मचारी
साथ ही, EPFO ने एक और महत्वपूर्ण विकल्प बताया है। यदि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों चाहें, तो 15000 रुपए से अधिक सैलरी वाला व्यक्ति भी स्वेच्छा से PF में शामिल हो सकता है। इसके लिए PF स्कीम के Para 26(6) के तहत विकल्प दिया जाता है।
6 महीने के भीतर EPF कार्यालय में जमा करना जरूरी
EPFO ने साफ किया है कि, “यह विकल्प नौकरी जॉइन करने के 6 महीने के भीतर EPF कार्यालय (EPFO 6 months rule for voluntary PF) में जमा करना जरूरी है। समय सीमा पूरी न होने पर बाद में सदस्यता लेना मुश्किल हो सकता है। ईपीएफओ के मुताबिक, अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सहमत हों, तब भी सदस्यता तभी मान्य होगी जब Para 26(6) विकल्प निर्धारित समय में जमा किया जाए।“
यह नियम उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लंबी अवधि में अधिक रिटायरमेंट सेविंग्स चाहते हैं, या पहले से PF खाते को निरंतर सक्रिय रखना चाहते हैं। यानी संक्षेप में कहें तो 15000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के लिए PF अनिवार्य नहीं है, लेकिन इच्छा और सहमति पर सदस्य बनना पूरी तरह संभव है।
SOURCE- EPFO |