अपात्र कार्डधारियों को नोटिस भेजने की लिस्ट। (जागरण)
संवाद सूत्र, कोईलवर (आरा)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र लोगों द्वारा गलत जानकारी देकर बनाए गए राशन कार्डों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है।
कोईलवर प्रखंड में ऐसे लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिनके पास पात्रता नहीं होने के बावजूद वे सरकारी अनाज का उठाव कर रहे थे।
प्रखंड के 122 पीडीएस दुकानों में 35 हजार 6 सौ 38 कार्डधारी है। जिनमें 2908 राशन कार्डधारकों को अपात्र की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी भोजपुर द्वारा ऐसे कार्डधारकों को नोटिस भेजकर उनका राशन कार्ड विलोपित (रद) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जारी लिस्ट में तीन पहिया, चार पहिया वाहन रखने वाले, परिवार के किसी सदस्य का दस हजार से ऊपर मासिक आय, टैक्स पेयर, पांच कमरे का पक्का मकान, केसीसी धारक, सरकारी सेवक, एक लाख बीस हजार से अधिक आय वाले कार्डधारक या सदस्य राशन लेने की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो सही जानकारी को छिपा कर लंबे समय राशन का उठाव कर रहे थे।
एमओ ने बताया कि जो 2908 कार्डधारक और उनके सदस्य इस श्रेणी में आते है, उन्हें अनुमंडलाधिकारी, आरा द्वारा नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। नोटिस मिलने के बाद ऐसे कार्डधारकों को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। जवाब नहीं देने पर उनका राशनकार्ड को निरस्त कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
जिसे लेकर प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय कोईलवर में एमओ द्वारा पीडीएस दुकानदारों को ऐसे कार्डधारकों नोटिस भरने का निर्देश दिया गया है। जिस नोटिस को दिसम्बर महीने के अंत तक भेजा जायेगा।
एमओ मनीषा सिंह ने बताया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए नई सूची को अपडेट किया जाएगा। इससे गरीब एवं पात्र परिवारों को मिलने वाली खाद्यान्न सुविधा और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी होगी। |