रोहतक में ऑनरकिलिंग में बहन और गांव के ही युवक की हत्या करने वाला भाई दोषी करार, अदालत ने 15 को दी सजा; तीन बरी

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रोहतक में ऑनरकिलिंग में बहन और गांव के ही युवक की हत्या करने वाला भाई दोषी करार (File Photo)



- पांच साल पहले गांव फरमाणा में युवती की गला रेतकर तो युवक की कपड़े से गला घोंटकर की गई थी हत्या

जागरण संवाददाता, रोहतक। पांच साल पहले गांव फरमाणा में ऑनर किलिंग के चलते दोहरे हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तीन आरोपितों बरी किया है। जबकि यूवती के सगे भाई को दोषी करार सजा दिया है। आरोपित की सजा पर 15 दिसंबर को फैैसला सुनाया जाएगा। मामले में एफएसएल रिपोर्ट और पुलिस की ओर से जुटाए गए साइंटिफिक सबूतों का अहम योगदान रहा है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फरमाणा खास निवासी अत्तर सिंह ने जून 2020 में थाना महम में केस दर्ज करवाया था कि उसके बेटे सुरेन्द्र उर्फ पाली ने पङोस की लङकी पूजा के साथ कोर्ट में शादी कर ली थी। तभी से पूजा के घरवाले उनके परिवार से रंजिश रखते थे। इसी रंजिश के कारण उसका बेटा सुरेन्द्र व पुत्रवधु पूजा डर के मारे रोहतक में रहती थी।
पांच साल पुराना है मामला

उसके लङके सुरेन्द्र की हमारे से हर रोज फोन पर बातें हो जाती थी। 17 जून 2020 की शाम को उसके लङके सुरेन्द्र ने फोन करके उसको बताया की पूजा का भाई अजय हमारे पास रोहतक आया हुआ है और मेरे को काम दिलाने के लिये पूजा के साथ तोशाम चलने के लिये बोल रहा है।

अत्तर का आरोप था कि उसने रात को सुरेन्द्र के पास फोन किया तो उसका फोन बंद मिला था। इसके बाद उसे पता चला की उसकी पुत्र वधु पूजा जख्मी हालत में महम के अस्पताल में आई थी, जहां से उसे पीजीआइ में भेजा गया था। वहां पर पूजा की मौत हो गई।
गला घोंटा और गले पर हथियार से किया हमला

सुुरेंद्र का उस समय तक कोई पता नहीं चला था। अत्तर सिंह ने पूजा के भाई अजय, परिवार वालों साहिल , बब्लू व अन्य पर आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच में सामने आया कि महम से बड़ेसरा रोड पर अपनी आरोपितोंं ने अपनी बहन का चाकू से गला रेत दिया और लड़के का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर गले पर धारदार हथियार से वार किए थे।

दोनों को मृत समझ कर परिवार वाले उन्हें खेतों में छोड़कर फरार हो गए थे। मगर लड़की घायल थी। जो खेतों से किसी तरह सड़क तक आई। इसके बाद लड़की वीरवार सुबह करीब सात बजे घायल अवस्था में महम सीएचसी पहुंची तो वारदात का खुलासा हुआ था। पुलिस ने करीब 12 घंटे बाद युवक के शव को महम से बड़ेसरा रोड पर एक रजबाहे से बरामद किया था।

तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपित बबलू, साहिल व अमरदीप को बरी कर दिया। वहीं मामले में आरोपित अजय को दोषी करार दिया है। दोषी को 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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